केवल Rs.20/- में मिल रहा है ₹2 लाख का जीबन बिमा- PMSBY

PMSBY योजना से साल में एक बार Rs.20/- का प्रीमियम देने पे सरकार के तरफ से ₹2 लाख रुपये का लाइफ इन्शुरन्स। जानिए कैसे ऑनलाइन आवेदन करे।

PMSBY
भाग दौड़ भरी जिंदगी में कब किसी को क्या हो जाए मालूम नहीं है। ऐसे में हर परिबार के पास लाइफ और एक्सीडेंटल इन्शुरन्स यानि जीबन बिमा तो होना चाहिए। मगर बड़े बड़े company की टर्म लाइफ इन्शुरन्स जैसे जीबन बिमा का प्रीमियम खरीदना बहत सरे लोगो की बस की बात नहीं है।

इस असुबिधा को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार सभी गरीब और मध्यबर्ग लोगो केलिए एक सबसे सस्ता दुर्घटना इन्शुरन्स योजना का सुरुवात की है। इस योजना का नाम Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) रखा गया है।

प्रधान मंत्री सुरक्ष्या बिमा योजना : 2 लाख का इन्शुरन्स केबल 20 रुपये में?

जी हाँ दोस्तों आपने सही पढ़ा- आपको भारत सरकार के तरफ से मात्र 20 रुपए में सबसे सस्ता लाइफ इन्शुरन्स प्रदान किए जा रहा है। आपको बता दे यह सुबिधा सभी भारत के नागरिक केवल किसी भी राष्ट्रीय बैंक में खता खोल के इस योजना में पंजीकृत हो सकते है। तो आइये बिस्तार से जानते है की कैसे आप अपने को इस स्कीम पंजीकृत कर के 2 लाख का लाइफ कवर पासकते है।

Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY)

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 08 May 2015 को कोलकाता में Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana का सुर वात की थी। इस योजना के मुख्य उदेस्य देश में हर लोगों को सबसे सस्ते और सुलभ मूल्य में जीबन और दुर्घटना बिमा प्रदान करना।

इस योजना के तहत देश के सभी गरीब और असहाय 18 से 70 साल के लोगों को केवल 20 रुपये के सालाना प्रीमियम में आकस्मिक मृत्यु और पूर्ण विकलांगता होने पे 2 लाख़ रुपये बिमा राशि प्रदान किए जाएगा।

Also Read:

PMSBY में गरीबो को क्या फ़ायदे मिलेगा

  • इस योजना का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है की आपको सबसे काम दाम में 1 साल का आकस्मिक मृत्यु और पूर्ण विकलांगता का बिमा मिल रहा है। अगर आप यही प्रीमियम बहार से खरीदने पे 10 से 12 गुना अधिक पैसा खर्चने पड़ते।
  • यह योजना 2 लाख रुपये तक का जीवन बीमा कवरेज प्रदान करती है, जो पॉलिसीधारक की असामयिक मृत्यु पे और 1 लाख का बिमा राशि स्थायी विकलांगता के मामले में परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने में मदद कर सकती है।
  • यह इन्शुरन्स सरकार के द्वारा प्रदान किए गया है। इसीलिए किसी के साथ धोका धड़ी नहीं हो सकता है।
  • और इस योजना में पंजीकृत करने केलिए आपको बैंक में एक छोटा सा फॉर्म भरना है। और इसके सालाना प्रीमियम राशि आपका बैंक खता से Auto Debit के माध्यम से कट जाता है।
  • इस योजना में सभी benefits नॉमिनी के खाते में डाल दिए जाता है।

कैसे करे PMSBY में रजिस्ट्रेशन?

PMSBY योजना में रजिस्ट्रेशन करना बहत ही आसान है। इसके लिए आप के पास किसी राष्ट्रीय स्तर के बैंक में खता होना जरूरी है। आपको बस अपनी निकटतम बैंक शाखा में जाना है, एक साधारण फॉर्म भरना है और अपने बचत बैंक खाते से प्रीमियम के ऑटो-डेबिट को अधिकृत करना है। प्रीमियम तब आपके खाते से वार्षिक आधार पर ऑटो-डेबिट हो जाएगा।

कौनसी बैंको में PMSBY स्कीम उपलब्ध है?

यह योजना सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियाँ (PSGIC) और अन्य सामान्य भारतीय बीमा कंपनियाँ के द्वारा बैंको के माध्यम से चलाया जा रहा है। इस योजना में रजिस्ट्रेशन करने केलिए आपको इन बैंको में से किसी एक बैंक के सखा में जाना होगा।

  • इंडसइंड बैंक
  • एचडीएफसी बैंक
  • आईसीआईसीआई बैंक
  • केंद्रीय अधिकोष
  • पंजाब नेशनल बैंक
  • भारतीय स्टेट बैंक
  • केनरा बैंक
  • ऐक्सिस बैंक
  • Kotakbank
  • आईडीबीआई बैंक
  • बैंक ऑफ महाराष्ट्र
  • बैंक ऑफ इंडिया
  • साउथ इंडियन बैंक
  • भारतीय महिला बैंक
  • यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
  • यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
  • फेडरल बैंक
  • यूको बैंक
  • केरल ग्रामीण बैंक
  • पंजाब एंड सिंध बैंक

PMSBY रजिस्ट्रेशन के जरुरी Document

Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana से जुड़ने केलिए आपको निम्न कागजात जरुरी है:

PMSBY में क्लेम कैसे करें

PMSBY के तहत लाभ के लिए दावा करने की प्रक्रिया को अनुसरण करें :

  • पॉलिसी धारक/नामित व्यक्ति को दावा करने के लिए उस बैंक या बीमा कंपनी से संपर्क करना चाहिए जहां से पॉलिसी खरीदी गई थी।
  • दावा पत्र प्राप्त करें और इसे भरें। इसमें नाम, पता, संपर्क जानकारी, अस्पताल का विवरण आदि जैसे विवरण शामिल होंगे।
  • आप इस दबा पत्र को जनसुरखा वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं अथवा निचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और आप उसे बैंक या नामित बीमा कंपनी से प्राप्त कर सकते हैं।
  • पूरा भरा हुआ दावा पत्र दुर्घटना होने के 30 दिनों के भीतर बैंक शाखा में जमा करना होता है।
  • फार्म के साथ अन्य सहायक दस्तावेज जैसे कि विकलांगता प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र आदि देना होता हे ।
  • बीमा कंपनी विवरण को जाँच करेगी और उसे स्वीकार करेगी।
  • स्वीकार्य दावा तब नामांकित व्यक्ति या बीमा धारक के खाते में भेज दिया जाएगा।
  • यदि बीमा धारक ने नामांकित व्यक्ति नियुक्त नहीं किया है, तो मृत्यु दावा का भुगतान कानूनी उत्तराधिकारी को किया जाएगा।

दावा प्रक्रिया पत्र में निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत की जानी है

  1. बीमा धारक का नाम
  2. बीमा धारक का पूरा पता
  3. बचत बैंक खाता संख्या
  4. बीमा धारक का आधार संख्या
  5. बीमा धारक का संपर्क नंबर/ नामांकित व्यक्ति का विवरण
  6. दुर्घटना का विवरण
  7. दुर्घटना की प्रकृति
  8. दुर्घटना का स्थान और समय
  9. अस्पताल का नाम और पता
  10. जमा किए गए दस्तावेजों का विवरण
LanguagePMSBY Claim Form
English (English)PMSBY English Claim Form
Gujarati (ગુજરાતી)PMSBY Gujarati Claim Form
Hindi (हिन्दी)PMSBY Hindi Claim Form
Bangla(বাংলা)PMSBY Bangla Claim Form
Odia (ଓଡ଼ିଆ)PMSBY Odia Claim Form
Punjabi (ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ)PMSBY Punjabi Claim Form
Tamil (தமிழ்)PMSBY Tamil Claim Form
Telugu (తెలుగు)PMSBY Telugu Claim Form

Leave a Comment

Gautam Adani ने 20,000 करोड़ रुपये किए वापस- जानिए क्यों PM Kisan 12th Installment पैसा नहीं आया तो फॉलो करे ये स्टेप्स Harsha Engineers IPO Allotment Status Top 5 Emotes in Free Fire for September ऑनलाइन Voter ID कार्ड कैसे आबेदन करे?